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RTE Online Admission 2020-21

RTE 2020 ऑनलाइन एडमिशन  - 

                                       RTE के तहत दाखिले से जुड़ा  सरकार का बड़ा फैसला ..........
राजस्थान सरकार ने "अनिवार्य बाल  शिक्षा  अधिनियम 2009  (आरटीई एक्ट ) प्रदेश में गैर सरकारी विद्यालयों में 25 % सीटो पर निशुल्क प्रवेश के लिए  योग्यता पारिवारिक वार्षिक आय 1 लाख रूपये के स्थान पर ढाई लाख रूपये करने को मंजूरी दी हैं | 
     Latest Rojgar Update 


आरटीई  के तहत  प्रवेश की पात्रता 


आरटीई  के तहत प्रवेश पाने की पात्रता के बारे में कुछ जानकारी यहाँ दी गई है।


छात्रों के लिए lKG  प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु जन्म प्रमाण पत्र द्वारा निर्धारित की जाएगी।
आरटीई  सभी निजी स्कूलों को उन बच्चों के लिए 25% सीटें रिज़र्व  करने का आदेश देता है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं।

एक परिवार जिसकी कमाई रु 2.5 लाख या उससे कम आरटीई के तहत सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अनाथ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे  RTE  अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए पात्र हैं।
RTE के तहत दाखिला लेने वाले बच्चो की आयु सीमा 
                                                     
बच्चों की उम्र सीमा 6 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य होनी चाहिए ,इसी आयु वर्ग वाले बच्चे RTE के तहत दाखिला ले सकते हैं 

Rte के तहत होने वाले एडमिशन    से सालाना कई निर्धन परिवारों को इसका फायदा मिलता हैं जिससे गरीब बच्चो को भी निजी विद्यालयों में अध्ययन करने का मौका मिलता हैं |

RTE के तहत प्रवेश प्रक्रिया 



1.सर्वप्रथम अपने आस पास की स्कुलो जो RTE के तहत दाखिला देते हो  , की  जाँच पड़ताल कर ले |
2.ऑनलाइन फॉर्म FILL-UP करे -
             RTE  पोर्टल पर एडमिशन लिंक एक्टिवेट होने पर पेरेंट्स अपने बच्चो का ऑनलाइन फॉर्म फिल उप करे |
       
                          नोट : RTE  2020-21 के एडमिशन फॉर्म अगले हफ्ते के शुरू होने 






निचे दिए गए लिंक पर आप RTE राजस्थान  ऑनलाइन एडमिशन 2020 -21 का फॉर्म फिल उप कर सकते हैं |
                                 https://rte.raj.nic.in/home/home.aspx



BSTC 2020 से जुडी बहुत बड़ी खबर ........(निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे )

https://latestrojgarupdate.blogspot.com/2020/05/bstc-2020-rajasthan-deied-exam.html



RTE एडमिशन अलर्ट:-


जिन के भी बच्चे 31 मार्च 2020 को 3 वर्ष के हो रहे है उनके शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत नि:शुल्क शिक्षा नर्सरी से 8वी तक प्राइवेट स्कुल के फार्म भरे जायेंगे उसके लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स चाहिये - वो निम्न प्रकार है:

1. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
2. बच्चे का आधार कार्ड 
3. बच्चे का जाति प्रमाण पत्र
4. बच्चे का मूलनिवास प्रमाण पत्र
5. पिता का आय प्रमाण पत्र
6. बच्चे का फोटो 
7. बच्चे का नाम राशन कार्ड में होना जरुरी है   
8. जन आधार कार्ड 

उपरोक्त सभी डोक्युमेंट तैयार रखे ताकि बाद में जरुरत के समय भागादोडी नहीं करना पड़े








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